हमारे बारे में

छावनी परिषद् जालंधर रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्थानीय स्व सरकारी निकाय कॉर्पोरेट है। छावनी बोर्ड को छावनी अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। छावनी को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, जहां सशस्त्र बलों के साथ नागरिक आबादी होती है। जालंधर छावनी बोर्ड एक समझी जाने वाली नगरपालिका है, जो छावनी अधिनियम और विभिन्न नियमों जैसे कि छावनी खाता संहिता 1924, छावनी निधि सेवक नियम 1937, छावनी भूमि प्रशासन नियम 1937, छावनी संपत्ति नियम 1925 और छावनी चुनाव नियम 2007 के तहत नगरपालिका और नागरिक कार्यों का पालन करती है। वर्तमान बोर्ड का यह प्रयास है कि छावनी परिषद् के निवासियों के विकास, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ-सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाए।